र्चित राजीव रौशन हत्या मामले में मृतक के भाई नीतीश राज ने गवाही दी। इस मामले में मृतक के पिता चदकेश्वर प्रसाद ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने षड्यंत्र कर अपने बेटे ओसामा से राजीव रौशन को गोली मरवा दी। गवाह नीतीश राज ने प्राथमिकी का पूर्णरूपेण समर्थन किया।
इस मामले के सह अभियुक्त अखलाक अहमद व चंदन चौधरी के मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. ए गनी के विरुद्ध कोर्ट ने गैरजमानतीय वारंट निर्गत किया। पूर्व सांसद से जुड़े 5 मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में की गई। जबकि एसीजेएम मनोज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में भी पूर्व सांसद से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई हुई।
जेल के अंदर गाली-गलौज व धमकी दिए जाने के मामले में तत्कालीन कारापाल शिवेंद्र प्रियदर्शी ने अपनी गवाही दी। कारापाल ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया। इस मामले में तत्कालीन सहायक कारापाल अमरजीत सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 23 जून 2011 को उत्तर प्रदेश बलिया से 2 कैदी आए थे।
तभी रुस्तम खां एवं शंकरदास आकर दोनों को 15 नंबर वार्ड में भेजने के लिए कहने लगे। तब उनसे कहा गया कि मेडिकल चेकअप होने के बाद ही वार्ड का स्थानांतरण होता है। इसी बात पर पूर्व सांसद ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए। अभियोजन की तरफ से स्पेशल पीपी जयप्रकाश सिंह, रघुवर सिंह, रामराज प्रसाद जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मो. मोबिन मौजूद थे।